- दिल्ली से बाहर निकाले जायेंगे ये वाहन
- 1 नवम्बर से होंगे कई बदलाव
दिल्ली में हर साल की तरह की तरह प्रदूषण जब अपनी चरम सीमा पर आजाता है तो दिल्ली सरकार को मजबूरन कई बड़े बदलाव करने पड़ते है और इन सब के पीछे की वजह कहीं न कहीं किसानो का पराली जलाना व मुख्यतः वाहनों द्वारा माना जाता है। तो इन सब से निजात पाने को लेकर दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से यह फैसला लिया था जिससे कि केवल दिल्ली दिल्ली में अगर कोई वाहन जो की डीजल से चलता हो यदि उसकी अवधि 10वर्ष से ज्यादा होगी तो उसे तेल नहीं दिया जायेगा तथा जो वाहन petrol से चलता हो उसकी अवधि यदि 15वर्ष से ज्यादा पाई गयी तो उसे ईंधन नहीं दिया। जिसकी तयारी के लिए सरकार ने दिल्ली दिल्ली के जितने भी पेट्रोल पंप थे उन पर ANPR कैमरा लगवाए गए थे जिससे कि वह आपके वाहन उम्र पता करके अथॉरिटी के भेजता ताकि आपके ऊपर कार्यवाई हो पाए। अगर 4 पहिया वाहन है तो चालान 10000 का होगा यदि 2 पहिया वाहन है तो चालान 5000 का होता। लेकिन सरकार ने यह नियम कुछ समय बाद ही होल्ड कर दिया था जिससे कि लोगो में ख़ुशी का माहौल था लेकिन यह ख़ुशी ज्यादा दिनों की नहीं थी।
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अब दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे NCR में यह नियम जारी किया जायेगा। जिससे दिल्ली के लोगो में आक्रोश का माहौल है और लोग अपनी करोडो की कार को मिट्टी के भाव बेचकर चले जा रहे है जिससे कि जो वहां की पुरानी गाड़ी बेचने वाले डीलर है उनको काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा है। जिससे कि दिल्ली की जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग पुरानी luxery cars को मिट्टी के भाव में बेचकर चले जा रहे है। और लेने वाले लोग भी दिल्ली की और रुख मोड़ रहे है और पंजाब राजस्थान हिमाचल जैसे राज्यों से लोग आकर दिल्ली से गाड़ियां खरीद कर ले जारहे है। क्या यह गाड़ी वहां जाकर चल पायेगी ? यह सवाल भी बहुत से लोगो में है इसका जवाब भी यही है।
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दिल्ली से ले जाकर गाड़ी अन्य राज्यों में कैसे चलेगी ?
यदि आप ये सोच कर गाड़ी ले रहे हो दिल्ली से कि यहाँ से कोई सस्ती Luxery car ले जाकर अपने राज्यों में आराम से चलाएंगे तो आप गलत सोच रहे है क्यूंकि यदि आप दिल्ली वगैरा या किसी अन्य राज्य की गाड़ी को किसी अन्य राज्य में ज्यादा लम्बे समय तक रखेंगे तो वहां का रोड टैक्स आपको भरना पड़ेगा और उसी राज्य की नंबर प्लेट लेनी पड़ेगी यह नियम है। और जो दिल्ली में इस गाड़ी का रोड टैक्स जमा हो चुका था वह आपको रिफंड नहीं किया जायेगा। इसलिए गाड़ी जल्द बाज़ी में न ले और सोच समझ कर ही फैसला ले।