GST 2. 0 आया गाड़ियां हुई बहुत सस्ती ,जानिये कौन सी गाड़ी लेने में कितना फायदा हो रहा है

हमारे प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को अपने भाषण में यह ऐलान कर दिया था कि देश में अब GST की दरों को 4 से घटाकर 2 कर दिया जायेगा जिसमें कि सिर्फ 5 और 18 प्रतिशत ही दरें लागू हुआ करेंगी यह घबर जैसे ही सबके सामने आयी थी लोगों की ख़ुशी की ठिकाना नहीं था। सभी मंत्री गण की सर्व सम्मति से यह फैसला लिया गया था और बाद में GST कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया को इस पर फैसला लेने को छोड़ दिया गया था। कल यानि 3 सितम्बर 2025 को यह आदेश आगया था जो की हमारी वित्त मंत्री के ऑफिसियल एक्स हैंडल के माध्यम से आया था।

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कितना फायदा होगा ?

 सरकार ने जीएसटी 2.0 में बड़ा बदलाव किया है। इससे छोटी कारों के साथ बड़ी गाड़ियों के खरीदारों को भी फायदा होगा। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार प्रीमियम कारों पर टैक्स कम हुआ है। ऐसा अतिरिक्त सेस हटाने से हुआ है। पहले बड़ी पेट्रोल और डीजल कारों पर लगभग 50% टैक्स लगता था। इसमें 28% जीएसटी और 22% कंपनसेशन सेस शामिल था। नई व्यवस्था में इसे सरल करके 40% जीएसटी कर दिया गया है। इस बदलाव से ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा बदलाव आएगा। बड़े वाहनों पर ज्‍यादा टैक्स लगने से इनकी मांग कम हो गई थी।

जानकारों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में कार कंपनियां कीमतें बदलेंगी। इससे प्रीमियम सेडान और एसयूवी गाड़ियां खरीदना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। यह सुधार जीएसटी को आसान बनाने के लिए किया गया है। अब सिर्फ चार स्लैब 0%, 5%, 18% और 40% होंगे। पहले 12% और 28% के रेट थे। इन्‍हें हटा दिया गया है। छोटी गाड़ियां जैसे 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिल, एंट्री-लेवल कार, तीन-पहिया वाहन, बसें और ट्रक अब 18% स्लैब में आएंगे। इससे ये गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी 2.0 से ऑटोमोबाइल मार्केट के दोनों छोर – बजट बाइक और लग्जरी एसयूवी – को फायदा होगा। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि इससे डिमांड बढ़ेगी, खासकर त्योहारों के मौसम में।

Vehicle category GST rate Key definition / criteria Notes & examples
Small cars (Petrol/LPG/CNG) 18% Engine ≤ 1200 cc and length ≤ 4000 mm Rate cut from 28%+cess.
Small cars (Diesel) 18% Engine ≤ 1500 cc and length ≤ 4000 mm Same 18% slab as above.
Mid-size & large cars 40% Engine >1500 cc or length >4000 mm Flat 40% GST, no cess.
Utility vehicles (SUV/MUV/MPV/Crossover/XUV) 40% Engine >1500 cc, length >4000 mm, ground clearance ≥170 mm Explicitly taxed at 40% without cess.
Electric vehicles (all body types) 5% Battery-electric only Council has retained 5% concessional GST for EVs.
Motorcycles ≤350 cc 18% Engine capacity up to and including 350 cc Reduced from 28% earlier.
Motorcycles >350 cc 40% Engine capacity exceeding 350 cc Higher slab for big bikes.
Three-wheelers (HSN 8703) 18% Passenger 3-wheelers Reduced from 28%.
Buses (10+ seats, HSN 8702) 18% Designed to carry ≥10 persons (incl. driver) Reduced from 28%.
Goods vehicles (HSN 8704) 18% Trucks, lorries, goods carriers Reduced from 28%.
Ambulances 18% Factory-fitted ambulance equipment Reduced from 28%
Tractors 5% Tractors (except road tractors for semi-trailers >1800 cc) Road tractors for semi-trailers >1800 cc: 18%.

 

Cess ended for autos: The old compensation cess on vehicles is discontinued under this restructuring; high-end categories are now a flat 40% GST without cess.

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